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GHANSHYAM S/O JAGNNATH RAVIDAS AND OTHERS vs UOI THROUGH GENERAL MANAGER SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

Case NumberOA (II u)/NGP/80/2024
Date of Filing20 Jun 2024
Case Type--
Last Hearing15 Jan 2025
StateMaharashtra
CityNagpur
Year of Filing2024

Party Details

Petitioner
  • GHANSHYAM S/O JAGNNATH RAVIDAS AND OTHERS
Respondent
  • UOI THROUGH GENERAL MANAGER SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

Case Summary

GHANSHYAM S/O JAGNNATH RAVIDAS AND OTHERS filed Case No. OA (II u)/NGP/80/2024 in the Railway Claims Tribunal on 20 Jun 2024 against UOI THROUGH GENERAL MANAGER SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY. The case has undergone 8 hearings over 4 months. The case is currently pending. 1 order has been issued in this matter.

Hearing History (8)

  • 15JAN 2025
    FOR ARGUMENTS

    Judge: DIVISION BENCH

  • 8JAN 2025
    FOR RESPONDENTS EVIDENCE

    Judge: DIVISION BENCH

  • 17DEC 2024
    FOR APPLICANTS EVIDENCE

    Judge: DIVISION BENCH

  • 22NOV 2024
    FOR APPLICANTS EVIDENCE

    Judge: DIVISION BENCH

  • 4NOV 2024
    FOR FILING WRITTEN STATEMENT

    Judge: DIVISION BENCH

  • 27SEP 2024
    FOR FILING WRITTEN STATEMENT

    Judge: DIVISION BENCH

  • 20AUG 2024
    FOR FILING WRITTEN STATEMENT

    Judge: DIVISION BENCH

  • FOR FILING WRITTEN STATEMENT

    Judge: DIVISION BENCH

Orders (1)

Judgement DetailsView full order PDF ↗

रेल दावा अिधकरण, नागपुर पीठ, नागपुर के समᭃ कोरम: ᮰ी राजीव जैन, माननीय सद᭭य (᭠याियक) रेल दावा अिधकरण,नागपुर ᮰ी सैयद िनशात अिल, माननीय सद᭭य (तकनीकᳱ) रेल दावा अिधकरण,नागपुर दावा आवेदन सं᭎या - ओए (।। यू)/ एनजीपी/80/2024 दावा दजᭅ करने कᳱ ितिथ - 20.06.2024 िनणᭅय ितिथ - 14.02.2025 वादी : 1. घन᭫याम सुपुᮢ जग᳖ाथ रिवदास उ᮫ 39 वषᭅ, ᳞वसाय- िनजी नौकरी 2. रामनारायण सुपुᮢ जग᳖ाथ रिवदास उ᮫ 36 वषᭅ, ᳞वसाय- िनजी नौकरी 3. रामभवन सुपुᮢ जग᳖ाथ रिवदास उ᮫ 23 वषᭅ, ᳞वसाय- िशᭃा सभी िनवासी- महाकाली कॉलोरी सं.01, अ᳧भुजा वाडᭅ, वीटीसी, बाबुपेठ, पो᭭ट-जुनोना िजला - चंᮤपुर, महारा᳦ - 442403 4. गु᲻ी सुपुᮢी जग᳖ाथ रिवदास उ᮫ 36 वषᭅ, ᳞वसाय- कुछ नही िनवासी- ितवारीपुरा, बिलया, उᱫरᮧदेश बनाम ᮧितवादी : भारत संघ ᳇ारा महाᮧबंधक, दिᭃण पूवᭅ म᭟य रेलवे, िबलासपुर आवेदक कᳱ ओर से एडवोकेट पी. नौकरकर ᮧितवादी कᳱ ओर से एडवोकेट एन. लाटी िनणᭅय ᳰदनांक 14 फरवरी 2025 को नागपुर मᱶ पाᳯरत दावे कᳱ रािश ᱧ.8,00,000/- + ᭣याज ᳇ारा ᮰ी राजीव जैन, माननीय सद᭭य (᭠याियक) आवेदकᲂ ने यह दावा जग᳖ाथ सुपुᮢ भरत रिवदास कᳱ अनपेिᭃत दुघᭅटना मᱶ मृ᭜यु हो जाने के कारण मृतक के पुᮢᲂ और पुᮢी का मृतक पर आि᮰त होने के नाते ᮧितवादी रेलवे के िवᱨ᳍ रेल दावा OA(IIu)/NGP/80/2024 2 / 9 अिधकरण अिधिनयम कᳱ धारा 16 के तहत इस अिधकरण मᱶ मामला दािखल ᳰकया है और ᮧितवादी रेलवे से ᱧ.8,00,000/- के मुआवजे कᳱ मांग कᳱ है । 1. दावा आवेदन के अनुसार दुघᭅटना के मु᭎य अंश :- क. दुघᭅटना कᳱ ितिथ : 24.06.2023 ख. मृतक का नाम एवं उ᮫ : जग᳖ाथ सुपुᮢ भरत रिवदास, उ᮫ 70 वषᭅ ग. ᮝेन एवं याᮢा का िववरण : ᳰदनांक 24.06.2023 को मृतक चांदाफोटᭅ से मारोड़ा कᳱ याᮢा 08805 चांदाफोटᭅ-गᲂᳰदया पैसᱶजर ᮝेन से कर रहा था । घ. ᳯटकट का िववरण : मृतक ने चांदाफोटᭅ से मारोड़ा तक कᳱ याᮢा हेतु अनारिᭃत ᳯटकट सं.

AXA 55354973 ᱧ 30/- खरीद ᳰकया था िजसे दावा आवेदन के साथ (ए᭍जीबीट ए-1) पर दािखल ᳰकया गया है । ङ. संिᭃ᳙ मᱶ घटना का िववरण : ᳰदनांक 24.06.2023 को मृतक ᮝेन सं.

08805 चांदाफोटᭅ-गᲂᳰदया पैसᱶजर से चांदाफोटᭅ से मारोड़ा तक कᳱ याᮢा अनारिᭃत याᮢा ᳯटकट खरीदकर कर रहा था। मृतक के ᮝेन मᱶ चढ़ते समय ᮝेन अचानक जोर के झटके के साथ चलने लगी िजसके कारण मृतक चांदाफोटᭅ रेलवे ᭭टेशन के ᭡लेटफामᭅ सं.

01 पर इलेि᭍ᮝक पोल सं. ᮝक पोल सं.

1240/7 पर िगर गया और ᭡लेटफामᭅ कᳱ गैप और ᮝेन के बीच िगरकर गंभीर ᱧप से ज᭎मी हो गया । ᭭टेशन पर Ჽूटी पर तैनात आरपीएफ ᭭टाफ ने उसे चंᮤपुर के मेिडकल हॉि᭭पटल मᱶ भतᱮ ᳰकया जहां पर इलाज के दौरान उसकᳱ मृ᭜यु हो गई । च. अिधकरण का ᭃेᮢािधकार : दुघᭅटना ᭭थल अिधकरण के ᭃेᮢािधकार मᱶ आता है। 2. ᮧितवादी रेलवे के जवाब के मु᭎य अंश : अ. ᮧितवादी रेलवे ने िलिखत कथन मᱶ दावा आवेदन के सभी त᭝यᲂ एवं अनपेिᭃत दुघᭅटना को मानने से इंकार ᳰकया और कहा ᳰक मृतक ने चलती ᮝेन मᱶ चढ़ने का ᮧयास ᳰकया िजसके कारण वह दुघᭅटना का िशकार ᱟआ । वह ᭭वयं कᳱ लापरवाही के कारण चलती ᮝेन से िगरा था । यह मामला मृतक का ᭭वयं अिधरोिपत चोट और आपरािधक कृ᭜य के अंतगᭅत आता है जो रेलवे अिधिनयम 1989 कᳱ धारा 124-A (b) और (c) के अंतगᭅत आता है । अतः ᮧितवादी रेलवे आवेदकᲂ को मुआवजा देने के िलए बा᭟य नहᱭ है । ब. डीआरएम ᳯरपोटᭅ का सार :- डीआरएम ᳯरपोटᭅ के िन᭬कषᭅ के अनुसार मृतक जग᳖ाथ रिवदास अपनी लापरवाही से गाडी सं.

08805 अप चांदाफोटᭅ- गᲂᳰदया मेमो लोकल मᱶ चलती गाडी मᱶ चढ़ने के ᮧयास के दौरान िगरकर घायल हो गया और सरकारी अ᭭पताल/ चंᮤपुर मᱶ उपचार के OA(IIu)/NGP/80/2024 3 / 9 दौरान उसकᳱ मृ᭜यु हो गई । िजसमᱶ उसकᳱ ᭭वयं कᳱ लापरवाही है जो रेलवे अिधिनयम कᳱ धारा 124 (क) कᳱ उपधारा (ख) के तहत ᭭वयं को पᱟंचाई गई ᭃित के अंतगᭅत आती है । इस घटना मᱶ रेलवे ᮧशासन कᳱ कोई गलती नही है । अतः रेल ᮧशासन मुआवजा देने के िलए बा᭟य नही है । स. ᮝायल के दौरान ᳰकए गए ᮧितवाद या डीआरएम ᳯरपोटᭅ से िभ᳖ त᭝य :- कुछ नहᱭ 3. िमसाल के तौर पर ᮧ᭭तुत ᳰकए गए मामले एवं उनका अंश :- 4. ᮧ᭭तुत कᳱ गई गवाही का िववरण:- आवेदक घन᭫याम सुपुᮢ जग᳖ाथ रिवदास कᳱ गवाही ᳰदनांक 08.01.2025 को ए.ड᭣᭨यू-1 के तौर पर पेश कᳱ गई और ए-1 से ए-16 तक द᭭तावेज दािखल ᳰकए गए एवं अिधकरण के समᭃ एᳰफडेिवट दािखल ᳰकया गया । अिधकरण के समᭃ अपनी गवाही मᱶ उसने बताया ᳰक मृतक उसके िपता थे और ड᭣᭨यूसीएल से ᳯरटायडᭅ हो गए थे। उसकᳱ माता का देहांत ᳰदनांक 06.06.2016 को हो गया था । उᲦ घटना ᳰदनांक 24.06.2023 को ᱟई थी । वह मृतक के साथ याᮢा नही कर रहा था । उसने मृतक को ᳯटकट खरीदते ᱟए नही देखा था । घटना के ᳰदन वह उᱫरᮧदेश से वापस आ रहा था और ᮝेन मᱶ था । उसने मृतक कᳱ डेड बॉडी ᳰदनांक 25.06. ांक 25.06.2023 को देखी थी । अिधकरण मᱶ दािखल अपने एᳰफडेिवट मᱶ घन᭫याम सुपुᮢ जग᳖ाथ रिवदास ने बताया ᳰक उसके िपता मृतक जग᳖ाथ रिवदास ने चांदाफोटᭅ जं᭍शन से चांदाफोटᭅ से मारोडा कᳱ याᮢा हेतु ᳯटकट सं.

AXA 55354973 ᳰदनांक 24.06.2023 खरीद कᳱ । जब वह ᮝेन सं.

08805 चांदाफोटᭅ-गᲂᳰदया पैसᱶजर मᱶ याᮢा करने हेतु चढ़ रहा था उसी समय ᮝेन जोर के झटके के साथ चलने लगी िजसके कारण मृतक का पैर ᳰफसल गया और वह ᭡लेटफामᭅ सं.

01 और ᮝेन कᳱ गैप मᱶ िगरकर गंभीर ᱧप से घायल हो गया । उᲦ घटना चांदाफोटᭅ रेलवे ᭭टेशन के ᭡लेटफामᭅ सं.

01 पर इले᭍ᮝीक पोल सं.

1240/7 पर ᱟई थी । घटना के प᳟ात Ჽूटी पर तैनात आरपीएफ ᭭टाफ ने उ᭠हᱶ चंᮤपुर मेिडकल हॉि᭭पटल मᱶ भतᱮ ᳰकया जहां इलाज के दौरान ᳰदनांक 24.02.2023 को उनकᳱ मृ᭜यु हो गई । 5. िनधाᭅᳯरत ᳰकए गए मु᳎े एवं मु᳎ᲂ पर िवचार कर िलया गया िनणᭅय – दोनᲂ पᭃᲂ कᳱ दलीलᲂ के आधार पर िनधाᭅᳯरत ᳰकए गए मु᳎ेः- मु᳎ा ᮓ.1 ᭍या आवेदक रेल अिधिनयम कᳱ धारा 123 (बी) के अनुसार मृतक के आि᮰त हᱹ ?

6. ᳯरकाडᭅ पर दािखल ᳰकए गए रिज᭭ᮝार (ज᭠म व मृ᭜यु) िजला अ᭭पताल, चंᮤपुर ᳇ारा जारी मृतक का मृ᭜यु ᮧमाणपᮢ (ए᭍जीबीट ए-12) तथा आवेदक ᮓ.01, 02 और 03 के आधार काडᭅ (ए᭍जीबीट ए-6, ए-08 और ए-10) और आवेᳰदका ᮓ.

04 का ᳯरकाडᭅ पर दािखल आधार काडᭅ एवं तहसीलदार चंᮤपुर ᳇ारा जारी राशनकाडᭅ (ए᭍जीबीट ए-14) के अवलोकन से ᭭प᳥ होता है ᳰक आवेदक ᮓ.

01, 02 और 03 मृतक के पुᮢ और आवेᳰदका ᮓ.04 मृतक कᳱ पुᮢी है । आवेदक ᮓ. नाम मृतक के साथ ᳯर᭫ता 01 घन᭫याम जग᳖ाथ रिवदास पुᮢ 02 रामनारायण जग᳖ाथ रिवदास पुᮢ OA(IIu)/NGP/80/2024 4 / 9 7. मृतक कᳱ प᳀ी कᳱ मृ᭜यु ᳰदनांक 06.06.2016 को हो चुकᳱ है और उनका मृ᭜यु ᮧमाणपᮢ ᳯरकाडᭅ पर (ए᭍जीबीट ए-15) पर दािखल ᳰकया गया है । कायᭅवाही के दौरान ᳰकसी अ᭠य ᳞िᲦ ने मृतक के आि᮰त के ᱨप मᱶ दावा नहᱭ ᳰकया । ᮧितवादी ने ऐसा कोई सा᭯य ᮧ᭭तुत नहᱭ ᳰकया िजससे यह ᭭थािपत हो सके ᳰक आवेदक मृतक पर आि᮰त नहᱭ हᱹ । तदनुसार इस मु᳎े का िनधाᭅरण ᳰकया जाता है ᳰक आवेदकगण मृतक के आि᮰त हᱹ । मु᳎ा ᮓ.

2 ᭍या मृतक संबंिधत ितिथ को वैध याᮢा ᳯटकट के साथ किथत ᮝेन का सद् भािवक याᮢी था ?

8. दावा आवेदन के अनुसार ᳰदनांक 24.06.2023 को मृतक चांदाफोटᭅ से मारोड़ा कᳱ याᮢा पैसᱶजर ᮝेन सं.

08805 चांदाफोटᭅ-गᲂᳰदया से कर रहा था । याᮢा हेतु उसने अनारिᭃत ᳯटकट सं. त ᳯटकट सं.

AXA 55354973 ᱧ 30/- खरीद ᳰकया था िजसे दावा आवेदन के साथ (ए᭍जीबीट ए-1) पर दािखल ᳰकया गया है । 9. ᮧितवादी रेलवे ने आवेदकᲂ ᳇ारा दािखल उᲦ अनारिᭃत रेल याᮢा ᳯटकट को मृतक ᳇ारा खरीद ᳰकया गया वैध ᳯटकट मानने से इंकार ᳰकया । 10. उᲦ घटना कᳱ जांच के दौरान रेलवे पुिलस चौकᳱ/नागभीड़ ᳇ारा बनाए गए मृतक के इनᲤे᭭ट पंचनामा (ए᭍जीबीट ए-4) मᱶ मृतक कᳱ जांच के दौरान चांदाफोटᭅ से मारोड़ा (PH) कᳱ याᮢा का रेल याᮢा ᳯटकट सं.

55354973 बरामद होना उ᭨लेिखत है । 11. उᲦ ᳯटकट का स᭜यापन मु᭎य वािण᭔य िलिपक, दिᭃण पूवᭅ म᭟य रेलवे, चांदाफोटᭅ ᳇ारा ᳰकया गया । िजसमᱶ उ᭠हᲂने स᭜यािपत ᳰकया ᳰक ᳯटकट सं.

AXA 55354973 चांदाफोटᭅ बु᳴कंग कायाᭅलय से जारी ᳰकया गया था । रेलवे सुरᭃा बल/ नागभीड़ ᳇ारा बनाई गई DETAILED ACCIDENT REPORT मᱶ भी मृतक के पास से रेल याᮢा ᳯटकट AXA 55354973 ज᭣त होना उि᭨लिखत है । ᮧितवादी रेलवे यह सािबत नही कर पाया ᳰक ᳯरकाडᭅ पर दािखल उᲦ ᳯटकट मृतक कᳱ नही है या उᲦ ᳯटकट पर मृतक याᮢा नही कर रहा था । उपरोᲦ त᭝यᲂ से यह मानना होगा ᳰक मृतक वैध याᮢा ᳯटकट के साथ सद् भािवक याᮢी के नाते से याᮢा कर रहा था । तदनुसार इस मु᳎े का िनधाᭅरण आवेदकᲂ के पᭃ मᱶ ᳰकया जाता है । मु᳎ा ᮓ.3 ᭍या मृतक कᳱ मृ᭜यु रेल अिधिनयम कᳱ धारा 124-ए (धारा 123 (सी) के साथ पᳯठत) के अनुसार दावा आवेदन मᱶ अिभकिथत अनपेिᭃत दुघᭅटना कᳱ वजह से ᱟई?

12. दावा आवेदन के अनुसार ᳰदनांक 24.06.2023 को मृतक ᮝेन सं.

08805 चांदाफोटᭅ-गᲂᳰदया पैसᱶजर से चांदाफोटᭅ से मारोड़ा तक कᳱ याᮢा अनारिᭃत ᳯटकट खरीदकर कर रहा था । मृतक के ᮝेन मᱶ चढ़ते समय ᮝेन अचानक जोर के झटके के साथ चलने लगी िजसके कारण मृतक 03 रामभवन जग᳖ाथ रिवदास पुᮢ 04 गु᲻ी जग᳖ाथ रिवदास पुᮢी OA(IIu)/NGP/80/2024 5 / 9 चांदाफोटᭅ रेलवे ᭭टेशन के ᭡लेटफामᭅ सं.

01 पर इलेि᭍ᮝक पोल सं.

1240/7 पर िगर गया और ᭡लेटफामᭅ कᳱ गैप और ᮝेन के बीच िगरकर गंभीर ᱧप से ज᭎मी हो गया । ᭭टेशन पर Ჽूटी पर तैनात आरपीएफ ᭭टाफ ने उसे चंᮤपुर के मेिडकल हॉि᭭पटल मᱶ भतᱮ ᳰकया जहां पर इलाज के दौरान उसकᳱ मृ᭜यु हो गई । 13. ᮧितवादी रेलवे ने कहा ᳰक घटना ितिथ को मृतक ने चलती ᮝेन मᱶ चढ़ने का ᮧयास ᳰकया िजसके कारण वह दुघᭅटना का िशकार ᱟआ । वह ᭭वयं कᳱ लापरवाही के कारण चलती ᮝेन से िगरा था । यह मामला मृतक का ᭭वयं अिधरोिपत चोट और आपरािधक कृ᭜य के अंतगᭅत आता है । अतः ᮧितवादी रेल ितवादी रेलवे आवेदकᲂ को मुआवजा देने के िलए बा᭟य नहᱭ है । परंतु ᮧितवादी रेलवे के इस ᮧितवाद को ᭭वीकार नही ᳰकया जा सकता है । 14. घटना के प᳟ात जीआरपी / नागभीड ने अक᭭मात मृ᭜यु खबरी (ए᭍जीबीट ए-2), घटना ᭭थल पंचनामा (ए᭍जीबीट ए-3) और मरणोᱫर पंचनामा (ए᭍जीबीट ए-4) बनाया गया । घटना ᭭थल पंचनामा और मरणोᱫर पंचनामा मᱶ उ᭨लेिखत है ᳰक उᲦ घटना चांदाफोटᭅ रेलवे ᭭टेशन के ᭡लेटफामᭅ सं.01 पर रेलवे लाईन ᮓमांक 01 पर इलेि᭍ᮝक पोल ᮓमांक 1240/7 पर घᳯटत ᱟई । मरणोᱫर पंचनामा मᱶ पंचᲂ कᳱ राय के अनुसार मृतक चलती ᮝेन से िगर जाने के कारण गंभीर ᱧप से ज᭎मी हो गया था तथा इलाज के दौरान अ᭭पताल मᱶ उसकᳱ मृ᭜यु हो गई । 15. इस घटना के जांच के दौरान ᮰ी अᱧण ᳯरतेश नगराले/ ᭭टेशन मा᭭टर चांदाफोटᭅ ने अपने बयान मᱶ बताया ᳰक ᳰदनांक 24.06.2023 को उनकᳱ Ჽूटी ᭭टेशन मा᭭टर कᳱ हैिसयत से चांदाफोटᭅ रेलवे ᭭टेशन पर थी । इस दौरान गाडी सं.

08805 चांदाफोटᭅ - गᲂᳰदया मेमु लोकल समय 10.45 बजे ᭭टेशन से रवाना होने के प᳟ात एक अनजान ᳞िᲦक चलती ᮝेन मᱶचढ़ने के ᮧयास मᱶ नीचे िगर गया । घटना के प᳟ात तुरंत आरपीएफ ᭭टाफ घटना ᭭थल ᳰकमी सं.

1240/8-9 पर पᱟंचे । तकरीबन 10.50 बजे ए᭥बुलᱶस को फोन ᳰकया और आरपीएफ और अ᭠य यािᮢयᲂ कᳱ मदद से उसे ᭭ᮝेचर पर ᭭टेशन लाया । उसकᳱ उ᮫ लगभग 60 से 65 वषᭅ लग रही थी । तकरीबन 11.20 बजे ए᭥बुलᱶस आने पर 02 आरपीएफ ᭭टाफ के साथ उपचार हेतु गवनᭅमᱶट हॉि᭭पटल चंᮤपुर के िलए रवाना ᳰकया । 16. डीआरएम ᳯरपोटᭅ के साथ संलᲨ फोटो मᱶ भी मृतक रेलवे ᮝैक और ᭡लेटफामᭅ के बीच िगरा ᱟआ पाया गया है । 17. उपरोᲦ त᭝यᲂ से यह सािबत होता है ᳰक यह घटना रेलवे ᭭टेशन पᳯरसर मᱶ ᱟई है इसिलए रेलवे अपनी ᭭ᮝी᭍ट लाइिबिलटी से बच नहᱭ सकती । यᳰद कोई अिधकृत याᮢी याᮢा के दौरान चलती ᮝेन से ᭭टेशन पर या िमड से᭍शन मᱶ िगरकर ज᭎मी होकर मृत या घायल हो जाए तो इसे अनपेिᭃत दुघᭅटना ही माना जाएगा । माननीय उᲬतम ᭠यायालय ᳇ारा िसिवल अपील सं.

4945/2018 (Special Leave Petition (Civil) No.10223 @ D.No.6059/2018) भारत संघ बनाम रीना देवी मᱶ ᳰदनांक 09 मई 2018 को पाᳯरत आदेश एवं ᳰदशािनदेश के तहत चलती गाड़ी मᱶ चढ़ते समय या उतरते समय घᳯटत घटना को अनपेिᭃत दुघᭅटना माना गया है । OA(IIu)/NGP/80/2024 6 / 9 18. माननीय उᲬतम ᭠यायालय ᳇ारा भी िसिवल अपील सं.

4945/2018 भारत संघ बनाम रीना देवी के मामले मᱶ पैरा 16. ᱶ पैरा 16.6 मᱶ यह माना है ᳰक “ …….Accordingly, we hold that death or injury in the course of boarding or de- boarding a train will be an ‘untoward incident’ entitling a victim to the compensation and will not fall under the proviso to Section 124A merely on the plea of negligence of the victim as a contributing factor.” माननीय उᲬतम ᭠यायालय ᳇ारा उपरोᲦ दशाᭅए गए रीना देवी के मामले के पैरा 16.1 मᱶ यह भी उ᭨लेख ᳰकया गया है ᳰक - “…….In Prabhakaran Vijaya Kumar (supra) it was held that Section 124A lays down strict liability or no fault liability in case of railway accidents.

Where principle of strict liability applies, proof of negligence is not required.” 19. पᮢावली पर ऐसा कोई सा᭯य उपल᭣ध नहᱭ है िजससे यह सािबत हो ᳰक मृतक कᳱ मृ᭜यु याᮢा के दौरान ᮝेन से िगरने मᱶ नही ᱟई थी । अतः उपल᭣ध द᭭तावेज एवं सा᭯य के आधार पर यह िनणᱮत ᳰकया जाता है ᳰक मृतक कᳱ मृ᭜यु याᮢा के दौरान ᮝेन से िगरकर ᱟई है । अतः मृतक कᳱ मृ᭜यु रेल अिधिनयम कᳱ धारा 124-ए (धारा 123 (सी)) मᱶ अिभकिथत अनपेिᭃत दुघᭅटना के अंतगᭅत आती है । ᮧितवादी रेलवे, आवेदकᲂ को मुआवजा देने के िलए उᱫरदायी है । अतः यह मु᳎ा आवेदकᲂ के पᭃ मᱶ उᱫᳯरत ᳰकया जाता हᱹ । मु᳎ा ᮓ.4 राहत ?

20. मु᳎ा ᮓमांक 2 और 3 आवेदकᲂ के पᭃ मᱶ उᱫᳯरत होने के कारण यह माना जा सकता है ᳰक मृतक ᮝेन का सद् भािवक याᮢी था और अनपेिᭃत दुघᭅटना मᱶ मृत ᱟआ था । आवेदक मुआवजा ᮧा᳙ करने के अिधकारी हᱹ । अतः इस मामले मᱶ िन᳜ आदेश पाᳯरत ᳰकया जाता हैः- आदेश 21. यह दावा आवेदकᲂ के पᭃ मᱶ िनणᱮत ᳰकया जाता है । ᮧितवादी रेलवे ᳇ारा आवेदकᲂ को ᱧ.8,00,000/- (ᱧ. आठ लाख माᮢ) का मुआवजा देने का आदेश ᳰदया जाता है । आवेदकᲂ को दुघᭅटना कᳱ ितिथ से भुगतान कᳱ ितिथ तक मुआवजा रािश पर 9% साधारण ᭣याज कᳱ दर से ᭣याज भी ᮧदान ᳰकया जाता है । मुआवजा रािश का िवतरण िन᳜ानुसार है – आवेदक का नाम मुआवजा रािश मुआवजा रािश का िवतरण नकद रािश ए᭠यूटी रािश / साविध जमा रािश घन᭫याम जग᳖ाथ रिवदास 2,00,000/- 20,000/- + ᭣याज 1,80,000/- रामनारायण जग᳖ाथ रिवदास 2,00,000/- 20,000/- + ᭣याज 1,80,000/- रामभवन जग᳖ाथ रिवदास 2,00,000/- 20,000/- + ᭣याज 1,80,000/- गु᲻ी जग᳖ाथ रिवदास 2,00,000/- 20,000/- + ᭣याज 1,80,000/- OA(IIu)/NGP/80/2024 7 / 9 22.

7 / 9 22. जहाँ तक मुआवजे कᳱ रािश के िवतरण का ᮧ᳤ है, गीता देवी बनाम भारत संघ (एफ.ए.ओ.

22/2015 एवं सीएमए 4501/2015) ᳰदनांक 24 मई, 2019, मामले मᱶ माननीय उᲬ ᭠यायालय ᳰद᭨ली ᳇ारा िन᳜ बातᲂ पर गौर कर आदेश पाᳯरत ᳰकया गया – 5.

As Regards Amendment to the Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Rules, 1990 1.1 Many of the claimants are drawn from rural areas with low levels of literacy and lower levels of making appropriate decision for the use of amounts guaranteed under the awards.

There are several instances of their exploitation by middlemen and touts operating in the field.

The scope for such exploitation is itself one of the incentives for fomenting bogus claims, fabricated documents and duplicate claims in different Benches of the Tribunal for the same cause of action.

The availability of bulk funds in the name of an ill-informed claimant is also a cause for exploitation.

A scheme for protection of the amount due to such a claimant is the need of the hour.

Earlier, this Court has involved 21 Nationalised Banks in dialogue to evolve a scheme of annuities for disbursement of claims.

They have been ordered already to be implemented in this case, vide directions passed on 22nd February, 2019.

This scheme as applied to motor accident claims has been approved by the Supreme Court in its order dated 05th March, 2019 in Krishnamurthi v New India Insurance Company, SLP (C) No.31521-31522 OF 2017.

A statutory rule backing will, therefore, best serve the interest of litigant…..” 23. माननीय उᲬ ᭠यायालय ᳰद᭨ली ᳇ारा पाᳯरत ᳰकए गए आदेश के अनुपालन मᱶ भारत सरकार ने ᳰदनांक 3 जून 2020 को अिधसूचना ᮓ.जीएसआर (ई) 347 जारी करते ᱟए रेलवे दुघᭅटना एवं अनपेिᭃत दुघᭅटना (मुआवजा) िनयम 1990 के िनयम 5 को संशोिधत ᳰकया जो िन᳜ानुसार हैः- “5.

Mode of Payment - 5.1 The Tribunal may, in order to protect the sum awarded to the claimant, having due regard to the illiteracy or other disabling factors impairing the judicious use of such sum, issue directions for disbursing the award in terms of annu ms of annuities, fixed deposits or other suitable mode as shall subserve justice.

5.2 If any of the claimants is a minor or person of unsound mind, the Tribunal may give liberty to the guardian ad litem to use the interest accruals on the deposit that shall be made during the minority for maintenance.

5.3 Nothing in this rule shall limit the power of the Tribunal to make modifications of the mode of disbursal for reasons to be stated in writing depending on the exigencies requiring liquidation of any corpus created for annuity or premature closure of fixed deposit, for the benefit of the claimant.

5.4 The orders dated 21st April, 2017, 24th May, 2019 and 06th November, 2019 of Hon’ble High Court of Delhi in FAO No.

22/2015 and CM Application No.

4501/2015 in Geeta Devi Vs Union of India, relating to disbursement of compensation shall be read as part of this rule.

24. अतः ᳰदनांक 03 जून 2020 के नोᳯटᳰफकेशन के अंतगᭅत संशोिधत रेलवे दुघᭅटना एवं अनपेिᭃत दुघᭅटना (मुआवजा) िनयम 1990 के िनयम 5 के अनुपालन के अनुसार वतᭅमान केस मᱶ मुआवजा रािश का िवतरण िन᳜ानुसार ᳰकया जाता हैः- OA(IIu)/NGP/80/2024 8 / 9 25. आवेदक ᮓ.01, 02, 03 और 04 ᮧ᭜येक को ᮧदान कᳱ गई मुआवजा रािश मᱶ से 10% अथाᭅत ᱧ.

20,000/- एवं आनुपाितक ᭣याज कᳱ रािश को उनके बचत बᱹक खाते मᱶ ईसीएस / एनईएफटी के मा᭟यम से जमा कᳱ जाएगी । आवेदक ᮓ.01,02, 03 और 04 ᮧ᭜येक कᳱ शेष मुआवजा रािश ᱧ.

1,80,000/- (एक लाख अ᭭सी हजार माᮢ) को ᱧ.

5,000/- कᳱ 36 (छᱫीस) समान भागᲂ मᱶ एफ.डी. मᱶ िवभािजत कर 01 से 36 माह कᳱ अविध के िलए बढ़ते ᮓम मᱶ िनवेश ᳰकया जाएगा । बᱹक ᳇ारा ᮧितमाह एक मािसक जमा रािश + ᭣याज कᳱ एक एफ.डी. को ᮓमानुसार आवेदक ᮓ.01,02, 03 और 04 ᮧ᭜येक के बᱹक खाते मᱶ अंितम एफ.डी. के भुगतान तक जमा कर भुगतान ᳰकया जाएगा । इस तरह आवेदक ᮓ.01, 02, 03 और 04 को उनके मािसक खचᭅ हेतु मुआवजा रािश कᳱ एक एफ.डी. कᳱ ᭣याज सिहत पᳯरपᲤता रािश (Amount of Maturity, including interest) अंितम एफ.डी. के भुगतान तक ᮧितमाह ᮧा᳙ होती रहेगी । 26. हेगी । 26. ᮧितवादी रेलवे को िनदᱷश ᳰदया जाता है ᳰक वह ᭣याज सिहत मुआवजा रािश को अपर िनबंधक ᳇ारा संचािलत रेल दावा अिधकरण, नागपुर के ᭭युटर मनी (Suitors Money) एकाउंट मᱶ इस आदेश कᳱ ितिथ से 60 ᳰदनᲂ के भीतर जमा करे । यह ᭭प᳥ ᳰकया जाता है ᳰक ᮧितवादी रेलवे ᭣याज सिहत मुआवजा रािश को जमा करते समय भुगतान का पूणᭅ िववरण जैसे यू.टी.आर नंबर, ᭣याज कᳱ गणना सिहत ᮧ᭜येक आवेदक के मुआवजा रािश का िह᭭सा इ᭜याᳰद कᳱ सूचना पंजीकृत डाक से आवेदकᲂ को देगा एवं इसकᳱ एक ᮧित अपर िनबंधक और आवेदकᲂ के अिधवᲦा को भी देगा । 27. आवेदकᲂ को यह िनदᱷश ᳰदया जाता है ᳰक वह अपने िनवास ᭭थान के िनकट ि᭭थत रा᳦ीयकृत बᱹक के खाते का िववरण इस अिधकरण के अपर िनबंधक के समᭃ ᳞िᲦगत ᱧप से उपि᭭थत होकर ᮧ᭭तुत करᱶ । 28. यᳰद आवेदक टीडीएस कटौती कᳱ छूट के हकदार हᱹ तो वह फामᭅ 15-जी या फामᭅ 15-एच (वᳯर᳧ नागᳯरक) को इस आदेश कᳱ ितिथ से 15 ᳰदनᲂ के भीतर ᮧ᭭तुतकताᭅ अिधकारी के समᭃ जमा करᱶ एवं इस ि᭭थित मᱶ मुआवजा रािश से ᳰकसी भी ᮧकार के टीडीएस कᳱ कटौती नहᱭ कᳱ जाएगी। 29. जीएसआर 347 (ई) ᳰदनांक 03 जून 2020 के अनुसार संशोिधत रेलवे दुघᭅटना एवं अनपेिᭃत दुघᭅटना (मुआवजा) िनयम 1990 के िनयम 5.4.4 के अनुपालन हेतु साविध जमा के िलए िन᳜िलिखत शतᲄ का पालन ᳰकया जाएः- I. आवेदकᲂ के बचत खाते या साविध जमा खाते पर बᱹक ᳰकसी भी संयुᲦ खाते कᳱ अनुमित नहᱭ देगा। II. इस अिधकरण कᳱ अनुमित के िबना आवेदकᲂ कᳱ साविध जमा पर ᳰकसी भी ᮧकार का लोन, अिᮕम, समय पूवᭅ भुगतान नहᱭ होगा। OA(IIu)/NGP/80/2024 9 / 9 III. बᱹक आवेदकᲂ को ᳰकसी भी ᮧकार कᳱ चेक बुक या डेिबट काडᭅ/ᮓेिडट काडᭅ जारी नही करेगा। य᳒िप चेक बुक या डेिबट काडᭅ/ᮓेिडट काडᭅ पहले से जारी ᳰकया गया हो तो मुआवजा रािश के भुगतान के पूवᭅ उसे िनर᭭त करेगा। IV. बᱹक आवेदकᲂ कᳱ पासबुक पर यह ᮧिवि᳥ करेगा ᳰक आवेदकᲂ को चेक बुक या डेिबट काडᭅ/ᮓेिडट काडᭅ जारी नहᱭ ᳰकए गए हᱹ और अिधकरण कᳱ अनुमित के िबना जारी नहᱭ ᳰकए जाएंगे । आवेदकᲂ उᲦ ᮧिवि᳥ के साथ बᱹक कᳱ पासबुक इस अिधकरण के अपर िनबंधक के समᭃ ᮧ᭭तुत करᱶगे । 30. उपरोᲦ आदेशानुसार इस दावे को मंजूर ᳰकया जाता है। तथािप, लागत के संबंध मᱶ कोई आदेश नहᱭ ᳰदया जाता है । 31. ᳰदनांक 14.02.2025 को खुले कोटᭅ मᱶ अिधघोिषत ᳰकया गया । 32. गया । 32. दावा फाईल अिभलेख िवभाग को सुपुदᭅ कᳱ जाए । (सैयद िनशात अिल) (राजीव जैन) सद᭭य (तकनीकᳱ) सद᭭य (᭠याियक) नागपुर. ᳰदनांक: 14.02.2025 SK#