SHIVSHANKAR S/O MURALI NISHAD AND OTHERS vs UOI THROUGH GENERAL MANAGER CENTRAL RAILWAY
Party Details
- SHIVSHANKAR S/O MURALI NISHAD AND OTHERS
- UOI THROUGH GENERAL MANAGER CENTRAL RAILWAY
Case Summary
SHIVSHANKAR S/O MURALI NISHAD AND OTHERS filed Case No. OA (II u)/NGP/69/2024 in the Railway Claims Tribunal on 18 Mar 2024 against UOI THROUGH GENERAL MANAGER CENTRAL RAILWAY. The case has undergone 12 hearings over 7 months. The case is currently pending. 1 order has been issued in this matter.
Hearing History (12)
- 5MAR 2025FOR ARGUMENTS
Judge: DIVISION BENCH
- 12FEB 2025FOR RESPONDENTS EVIDENCE
Judge: DIVISION BENCH
- 30JAN 2025FOR APPLICANTS FURTHER EVIDENCE
Judge: DIVISION BENCH
Orders (1)
- 18MAR 2025judgementView Order ↗
Order No: N/A
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रेल दावा अिधकरण, नागपुर पीठ, नागपुर के समᭃ कोरम: ᮰ी सैयद िनशात अिल, माननीय सद᭭य (तकनीकᳱ) रेल दावा अिधकरण,नागपुर दावा आवेदन संया - ओए (।। यू)/ एनजीपी/69/2024 दावा दजᭅ करने कᳱ ितिथ - 18.03.2024 िनणᭅय ितिथ - 18.03.2025 वादी : 1. िशवशंकर सुपुᮢ मुरली िनषाद उ᮫ 46 वषᭅ, ᳞वसाय- मजदूर 2. फूला प᳀ी िशवशंकर िनषाद उ᮫ 38 वषᭅ, ᳞वसाय- गृिहणी दोनᲂ िनवासी- पो᭭ट- कोलीयरी रोड़, एलसीएच के पास भगत ᳲसंह वाडᭅ, ब᭨लारपुर, िजला- चंᮤपुर (महारा᳦) 442 701 बनाम ᮧितवादी : भारत संघ ᳇ारा महाᮧबंधक, म᭟य रेलवे, सी.एस.टी. मुबंई आवेदक कᳱ ओर से एडवोकेट आर. जी. बागुल (अनुपि᭭थत) ᮧितवादी कᳱ ओर से एडवोकेट एन. रामटेके िनणᭅय ᳰदनांक 18 माचᭅ 2025 को नागपुर मᱶ पाᳯरत दावे कᳱ रािश ᱧ.8,00,000/- + ᭣याज ᮰ी सैयद िनशात अिल माननीय सद᭭य (तकनीकᳱ) आवेदकᲂ ने यह दावा दशरथ सुपुᮢ िशवशंकर िनषाद कᳱ अनपेिᭃत दुघᭅटना मᱶ मृ᭜यु हो जाने के कारण मृतक के िपता एवं माता का मृतक पर आि᮰त होने के नाते ᮧितवादी रेलवे के िवᱨ रेल दावा अिधकरण अिधिनयम कᳱ धारा 16 के तहत इस अिधकरण मᱶ मामला दािखल ᳰकया है और ᮧितवादी रेलवे से ᱧ.8,00,000/- के मुआवजे कᳱ मांग कᳱ है । OA(IIu)/NGP/69/2024 2 / 10 आज ᳰदनांक 10.03.2025 को बार-बार बुलाने पर भी आवेदक एवं आवेदक के अिधवᲦा अिधकरण के समᭃ उपि᭭थत नहᱭ ᱟए । अतः इस मामले मᱶ रेल दावा अिधकरण (ᮧᳰᮓया) िनयम, 1989 के िनयम 18(1) के तहत कायᭅवाही कᳱ जाती है, जो इस ᮧकार है – 18(1) जहां आवेदन कᳱ सुनवाई के िलए िनयत तारीख को या ᳰकसी अ᭠य तारीख को िजसको ऐसी सुनवाई ᭭थिगत कᳱ जाए, आवेदक उस समय उपि᭭थत नहᱭ होता है जब आवेदन कᳱ सुनवाई के िलए पुकार ᱟई थी जहां अिधकरण अपने िववेकानुसार, ᳞ितᮓम के कारण आवेदन को खाᳯरज कर सकेगा या उसकᳱ सुनवाई कर सकेगा और गुणागुण के आधार पर िविन᳟य कर सकेगा । 1. दावा आवेदन के अनुसार दुघᭅटना के मुय अंश :- क. दुघᭅटना कᳱ ितिथ : 04.10.2023 ख. मृतक का नाम एवं उ᮫ : दशरथ सुपुᮢ िशवशंकर िनषाद , उ᮫ 20 वषᭅ (अिववािहत) ग. ᮝेन एवं याᮢा का िववरण : ᳰदनांक 03.10.2023 को मृतक अपने एक ᳯर᭫तेदार के साथ लोकमा᭠य ितलक टᳶमᭅनस से ब᭨लाशाह रेलवे ᭭टेशन तक कᳱ याᮢा ᮝेन सं.
01127 से कर रहा था । घ. ᳯटकट का िववरण : मृतक ने लोकमा᭠य ितलक टᳶमᭅनस से ब᭨लारशाह तक कᳱ याᮢा हेतु अनारिᭃत ᳯटकट सं.
85940201 ᱧ.500/-, दो ᳞िᲦयᲂ के िलए ᳰदनांक 03.10. ांक 03.10.2023 खरीद ᳰकया था िजसे दावा आवेदन के साथ एजीबीट ए-4 पर दािखल ᳰकया गया है । ङ. संिᭃ᳙ मᱶ घटना का िववरण : ᳰदनांक 03.10.2023 को मृतक लोकमा᭠य ितलक टᳶमᭅनस से ब᭨लारशाह तक कᳱ याᮢा अपने ᳯर᭫तेदार के साथ ᮝेन सं.
01127 से वैध रेल याᮢा ᳯटकट सं.
85940201 ᱧ.
500/- दो वय᭭क के िलए खरीदकर कर रहा था । वह ᮝेन कᳱ जनरल बोगी मᱶ बैठकर याᮢा कर रहा था । ᳰदनांक 04.10.2023 को सुबह वह ᮝेन के शौचालय मᱶ जाते समय ᮝेन को लगे जोर के झटके के कारण उसके शरीर का संतुलन िबगड गया िजसके कारण वह मलकापुर और नांदुरा ᭭टेशन के बीच चलती ᮝेन से नीचे िगर गया और गंभीर ᱧप से जमी हो गया । सरकारी अ᭭पताल, नागपुर मᱶ इलाज के दौरान उसकᳱ मृ᭜यु हो गई । च. अिधकरण का ᭃेᮢािधकार : दुघᭅटना ᭭थल अिधकरण के ᭃेᮢािधकार मᱶ आता है। OA(IIu)/NGP/69/2024 3 / 10 2. ᮧितवादी रेलवे के जवाब के मुय अंश : अ. ᮧितवादी रेलवे ने िलिखत कथन मᱶ दावा आवेदन के सभी त᭝यᲂ एवं अनपेिᭃत दुघᭅटना को मानने से इंकार ᳰकया और कहा ᳰक इस घटना का कोई ᮧ᭜यᭃदशᱮ नही है । ᳰदनांक 04.10.2023 को एसएसई /पीवे कᳱ ᳯरपोटᭅ के अनुसार मलकापुर रेलवे ᭭टेशन से नांदुरा रेलवे ᭭टेशन के बीच का ᮝैक रेल यातायात के िलए ᳰफट था । अतः ᮝेन को जकᭅ या झटका लगने का कोई ᮧ᳤ ही नही उठता । ᮝेन सं.
01127 के ᮝेन मैनेजर और लोको पायलट या ᳰकसी अ᭠य यािᮢयᲂ ᳇ारा ᮝेन से ᳰकसी याᮢी के िगरने के संबंध मᱶ कोई सूचना ᮧा᳙ नही ᱟई थी । वतᭅमान मामलᱶ मᱶ आवेदक अनपेिᭃत दुघᭅटना को सािबत नही कर पाया है । यह मामला मृतक कᳱ लापरवाही, ᭭वयं अिधरोिपत चोट और आपरािधक कृ᭜य के अंतगᭅत आता है । अतः ᮧितवादी रेलवे आवेदकᲂ को मुआवजा देने के िलए बा᭟य नहᱭ है । ब. डीआरएम ᳯरपोटᭅ का सार :- डीआरएम ᳯरपोटᭅ के िन᭬कषᭅ के अनुसार ᮝेन सं.
01127 के ᮝेन मैनेजर के बयान के अनुसार घटना ᳰदनांक को उ᭠हᱶ ᳰकसी ᳞िᲦ के ᮝेन से िगरने कᳱ सूचना ᳰकसी के ᳇ारा ᮧा᳙ नही ᱟई थी । उनकᳱ ᮝेन मᱶ कही भी ACP नही ᱟई थी तथा उनकᳱ ᮝेन को कोई जकᭅ नही लगा था । उᲦ घटना का कोई ᮧ᭜यᭃदशᱮ नही है । घटना ᭭थल पर CCTV केमेरा ᭭थािपत नही होने के कारण CCTV फुटेज उपल᭣ध नही है । ICMS डाटा मᱶ उᲦ घटना दजᭅ नही ᱟई है । मृतक दशरथ िशवशंकर िनषाद को ᮝेन से िगरते ᱟए या ᮝेन के चपेट मᱶ आते ᱟए देखने वाला कोई ᮧ᭜यᭃदशᱮ नही हᱹ । अतः उᲦ घटना मᱶ रेल ᮧशासन का कोई दोष नही है अतएवं रेल ᮧशासन मुआवजा देने के िलए बा᭟य िलए बा᭟य नही है । स. ᮝायल के दौरान ᳰकए गए ᮧितवाद या डीआरएम ᳯरपोटᭅ से िभ᳖ त᭝य :- कुछ नहᱭ 3. िमसाल के तौर पर ᮧ᭭तुत ᳰकए गए मामले एवं उनका अंश :- कुछ नहᱭ 4. ᮧ᭭तुत कᳱ गई गवाही का िववरण:- आवेदक फूला प᳀ी िशवशंकर िनषाद कᳱ गवाही ᳰदनांक 18.12.2024 को ए.ड᭣᭨यू-1 के तौर पर पेश कᳱ गई और ए-1 से ए-15 तक द᭭तावेज दािखल ᳰकए गए एवं अिधकरण के समᭃ एᳰफडेिवट दािखल ᳰकया गया । अिधकरण के समᭃ अपनी गवाही मᱶ उसने बताया ᳰक वह अनपढ़ है और मृतक दशरथ उसका बड़ा बेटा था । मृतक 03 तारीख को याᮢा कर रहा था और 04 को दुघᭅटना ᱟई थी परंतु उसे मिहना याद नही है । उसका मृतक पुᮢ लोकमा᭠य ितलक से ब᭨लारशाह तक कᳱ याᮢा कर रहा था । घटना ᳰदनांक को वह मृतक के साथ याᮢा नही कर रही थी । उसने घटना को होते ᱟए नही देखा था । मृतक के िमᮢ राजᱶᮤ ने उसे बताया ᳰक ᮝेन मᱶ अ᭜यािधक भीड़ थी और भीड़ के कारण उᲦ घटना घटी थी । अिधकरण मᱶ दािखल अपने एᳰफडेिवट मᱶ फूला प᳀ी िशवशंकर िनषाद ने बताया ᳰक ᳰदनांक 03.10.2023 को मृतक दशरथ सुपुᮢ िशवशंकर िनषाद लोकमा᭠य ितलक से ब᭨लारशाह तक कᳱ याᮢा ᮝेन सं.
01127 से कर रहा था । दूसरे ᳰदन ᳰदनांक 04.10.2023 को सुबह जब वह शौचालय को जा रहा था उसी समय ᮝेन को अचानक लगे जोर के झटके के कारण वह मलकापुर रेलवे ᭭टेशन से नांदुरा रेलवे OA(IIu)/NGP/69/2024 4 / 10 ᭭टेशन के बीच चलती ᮝेन से नीचे िगर गया । दुघᭅटना मᱶ उसके शरीर को गंभीर चोटᱶ लगी िजसके कारण घटना ᭭थल पर ही उसकᳱ मृ᭜यु हो गई । 5. िनधाᭅᳯरत ᳰकए गए मुे एवं मुᲂ पर िवचार कर िलया गया िनणᭅय – दोनᲂ पᭃᲂ कᳱ दलीलᲂ के आधार पर िनधाᭅᳯरत ᳰकए गए मुेः- मुा ᮓ.1 या आवेदक रेल अिधिनयम कᳱ धारा 123 (बी) के अनुसार मृतक के आि᮰त हᱹ ?
6. ᳯरकाडᭅ पर दािखल ᳰकए गए रिज᭭ᮝार (ज᭠म व मृ᭜यु) गवनᭅमᱶट मेिडकल कॉलेज एवं हॉि᭭पटल, नागपुर ᳇ारा जारी मृतक का मृ᭜यु ᮧमाणपᮢ (एजीबीट ए-12), मृतक का आधार काडᭅ (एजीबीट ए-11) तथा आवेदकᲂ के आधार काडᭅ (एजीबीट ए-09 और ए-10) एवं आवेदकᲂ का राशनकाडᭅ ( एजीबीट ए-15) के अवलोकन से ᭭प᳥ होता है ᳰक आवेदक ᮓ.1 मृतक के िपता और आवेᳰदका ᮓ.
02 मृतक कᳱ माता है । 7. आवेदकᲂ ᳇ारा ᳯरकाडᭅ पर दािखल राशनकाडᭅ के अवलोकन से ᭄ात होता है ᳰक मृतक पर उसके अवय᭭क भाई और बहन आि᮰त है । परंतु आवेदक के अिधवᲦा ने माननीय मुबंई हाईकोटᭅ कᳱ नागपुर पीठ का मामला सं.
FIRST APPEAL NO.
37 OF 2021 ᳰदनांक 03.02. ांक 03.02.2022 को पाᳯरत ᮧ᭭तुत ᳰकया है । इस आदेश कᳱ मद सं.
12 मᱶ माननीय उᲬ ᭠यायालय ने उ᳃त ᳰकया है “It is pertinent to note that clause (d) of Section 125 of the Railway Act contemplates filing of such application by any dependent of the deceased.
Sub-Section 2 of Section 125 further stipulated that every application by a dependent for compensation under this Section is for the benefit of every other dependent.” कायᭅवाही के दौरान ᳰकसी अ᭠य ᳞िᲦ ने मृतक के आि᮰त के ᱨप मᱶ दावा नहᱭ ᳰकया । ᮧितवादी ने ऐसा कोई सा᭯य ᮧ᭭तुत नहᱭ ᳰकया िजससे यह ᭭थािपत हो सके ᳰक आवेदक मृतक पर आि᮰त नहᱭ हᱹ । तदनुसार इस मुे का िनधाᭅरण ᳰकया जाता है ᳰक आवेदकगण मृतक के आि᮰त हᱹ । मुा ᮓ.
2 या मृतक संबंिधत ितिथ को वैध याᮢा ᳯटकट के साथ किथत ᮝेन का सद् भािवक याᮢी था ?
8. दावा आवेदन के अनुसार ᳰदनांक 03.10.2023 को मृतक अपने एक ᳯर᭫तेदार के साथ लोकमा᭠य ितलक टᳶमᭅनस से ब᭨लारशाह रेलवे ᭭टेशन तक कᳱ याᮢा ᮝेन सं.
01127 से कर रहा था । मृतक ने लोकमा᭠य ितलक टᳶमᭅनस से ब᭨लारशाह तक कᳱ याᮢा हेतु अनारिᭃत ᳯटकट सं. आवेदक ᮓ. नाम मृतक के साथ ᳯर᭫ता 01 िशवशंकर मुरली िनषाद िपता 02 फूला प᳀ी िशवशंकर िनषाद माता OA(IIu)/NGP/69/2024 5 / 10 85940201 ᱧ.500/-, दो ᳞िᲦयᲂ के िलए ᳰदनांक 03.10.2023 खरीद ᳰकया था िजसे दावा आवेदन के साथ एजीबीट ए-4 पर दािखल ᳰकया गया है । 9. ᮧितवादी रेलवे ने कहा ᳰक उᲦ घटना के संबंध मᱶ बनाए गए घटना᭭थल पंचनामा और इ᭠कवे᭭ट पंचनामा मᱶ मृतक के पास से कोई रेल याᮢा ᳯटकट ज᭣त नही ᱟआ है इसिलए मृतक ᮝेन का सद् भािवक याᮢा नही था । 10. डीआरएम ᳯरपोटᭅ के साथ संलᲨ आरपीएफ/ मलकापुर ᳇ारा बनाए गए अनपेिᭃत दुघᭅटना का संिᭃ᳙ िववरण (फामᭅ सं.
02) के मद सं.20, 21 और 22 मᱶ उ᭨लेिखत है ᳰक शहर पुिलस, नागपुर ᳇ारा ᳰकए गए जांच मᱶ ᳰदनांक 03.10.2023 को िनकाले गए 02 जनरल ᳯटकट ज᭣त ᳰकए गए है । ᳰदनांक 03.10.2023 का जनरल ᳯटकट सं.
UFP 85940201 LTT to BPQ संलᲨ ᳰकया है जो CRB/BB ᳇ारा स᭜यािपत ᳰकया गया है । 11. उᲦ ᳯटकट का स᭜यापन मुय वािण᭔य ᮧबंधक (पीएम), पी.आर.एस. कं᭡यूटर कᱶᮤ, सीएसटी, मुंबई ᳇ारा ᳰकया गया । िजसमᱶ उ᭠हᲂने स᭜यािपत ᳰकया ᳰक ᳯटकट सं.
UFB 85940201 ᳰदनांक 03.10.2023 को 20.39 बजे एलटीटी टमᱮनल सं. टमᱮनल सं.01C से एलटीटी से ब᭨लारशाह तक के िलए जारी ᳰकया गया था । उᲦ ᳯटकट का यूटीएस सं.
94K9DMF6A6 ᱧ.
500/-, दो वय᭭क के िलए जारी ᳰकया था । ᮧितवादी रेलवे यह सािबत नही कर पाया ᳰक ᳯरकाडᭅ पर दािखल उᲦ ᳯटकट मृतक कᳱ नही है या उᲦ ᳯटकट पर मृतक याᮢा नही कर रही थी । उपरोᲦ त᭝यᲂ से यह मानना होगा ᳰक मृतक वैध याᮢा ᳯटकट के साथ सद् भािवक याᮢी के नाते से याᮢा कर रहा था । तदनुसार इस मुे का िनधाᭅरण आवेदकᲂ के पᭃ मᱶ ᳰकया जाता है । मुा ᮓ.3 या मृतक कᳱ मृ᭜यु रेल अिधिनयम कᳱ धारा 124-ए (धारा 123 (सी) के साथ पᳯठत) के अनुसार दावा आवेदन मᱶ अिभकिथत अनपेिᭃत दुघᭅटना कᳱ वजह से ᱟई?
12. दावा आवेदन के अनुसार ᳰदनांक 03.10.2023 को मृतक लोकमा᭠य ितलक टᳶमᭅनस से ब᭨लारशाह तक कᳱ याᮢा अपने ᳯर᭫तेदार के साथ ᮝेन सं.
500/- दो वय᭭क के िलए खरीदकर कर रहा था । वे दोनᲂ ᮝेन कᳱ जनरल बोगी मᱶ बैठकर याᮢा कर रहे थे । ᳰदनांक 04.10.2023 को सुबह मृतक ᮝेन के शौचालय जा रहा था उसी समय ᮝेन को लगे जोर के झटके के कारण उसके शरीर का संतुलन िबगड गया िजसके कारण वह मलकापुर और नांदुरा ᭭टेशन के बीच चलती ᮝेन से नीचे िगर गया और गंभीर ᱧप से जमी हो गया । सरकारी मेिडकल कॉलेज और अ᭭पताल, नागपुर मᱶ इलाज के दौरान उसकᳱ मृ᭜यु हो गई । OA(IIu)/NGP/69/2024 6 / 10 13. ᮧितवादी रेलवे ने कहा ᳰक इस घटना का कोई ᮧ᭜यᭃदशᱮ नही है । एसएसई /पीवे कᳱ ᳯरपोटᭅ के अनुसार मलकापुर रेलवे ᭭टेशन से नांदुरा रेलवे ᭭टेशन के बीच का ᮝैक रेल यातायात के िलए ᳰफट था । अतः ᮝेन को जकᭅ या झटका लगने का कोई ᮧ᳤ ही नही उठता । ᮝेन सं.
01127 के ᮝेन मैनेजर और लोको पायलट या ᳰकसी अ᭠य यािᮢयᲂ ᳇ारा ᮝेन से ᳰकसी याᮢी के िगरने के संबंध मᱶ कोई सूचना ᮧा᳙ नही ᱟई थी । यह मामला मृतक कᳱ लापरवाही, ᭭वयं अिधरोिपत चोट और आपरािधक कृ᭜य के अंतगᭅत आता है । अतः ᮧितवादी रेलवे आवेदकᲂ को मुआवजा देने के िलए बा᭟य नहᱭ है । 14. परंतु ᮧितवादी रेलवे के इस ᮧितवाद को ᭭वीकार नही ᳰकया जा सकता है ᳰदनांक 04.10.2023 को 07.00 बजे ऑन Ჽूटी DYSS/ NN ने ᮧधान आरᭃक / आरपीएफ को मौिखक सूचना दी ᳰक KJL-NN ᭭टेशन के बीच डाउन ᮝैक के बाजू मᱶ KM 517/2-4 पर एक अ᭄ात ᳞िᲦ जमी अव᭭था मᱶ पड़ा है । DYSS/NN ᳇ारा ᳰकसी ᮧकार का मेमो जारी नही ᳰकया गया । 15. गया । 15. घटना के प᳟ात जीआरपी/ नांदुरा ने मृतक का घटना ᭭थल पंचनामा (एजीबीट ए-6) और मरणोᱫर पंचनामा (एजीबीट ए-7) बनाया गया । घटना ᭭थल पंचनामा मᱶ मृतक कᳱ मृ᭜यु चलती गाडी से िगरने के कारण ᱟई होने का उ᭨लेख है । 16. इस घटना के संबंध जांच के दौरान ᳰदए अपने बयान मᱶ ᮰ी ᭫याम बाबूराव इंगले/ ᮝैकमैन ने अपने बयान मᱶ बताया ᳰक ᳰदनांक 04.10.2023 को उसकᳱ Ჽूटी के दौरान समय 07.00 बजे पैᮝोᳲलंग के दौरान ᳰकमी सं.
517/02-04 पर डाउन ᮝैक के बाजू मᱶ एक अ᭄ात ᳞िᲦ को अचेत अव᭭था मᱶ पडा ᱟआ देखा । उसके प᳟ात ᮰ी ᭭वि᳘ल भालितलक / PWI को मोबाइल से सूिचत ᳰकया । उनके आदेशानुसार ᮧथम अवेलेबल वाहन से जमी को नांदुरा ᭭टेशन तक लाया और ᮧाइवेट ऑटो ᳯरशा से उस जमी ᳞िᲦ को उप सामा᭠य सरकारी हॉि᭭पटल/नांदुरा मᱶ लेकर गया । 17. उपरोᲦ त᭝यᲂ से यह सािबत होता है ᳰक यह घटना रेलवे ᭭टेशन पᳯरसर मᱶ ᱟई है इसिलए रेलवे अपनी ᭭ᮝीट लाइिबिलटी से बच नहᱭ सकती । यᳰद कोई अिधकृत याᮢी याᮢा के दौरान चलती ᮝेन से ᭭टेशन पर या िमड सेशन मᱶ िगरकर जमी होकर मृत या घायल हो जाए तो इसे अनपेिᭃत दुघᭅटना ही माना जाएगा । माननीय उᲬतम ᭠यायालय ᳇ारा िसिवल अपील सं.
4945/2018 (Special Leave Petition (Civil) No.10223 @ D.No.6059/2018) भारत संघ बनाम रीना देवी मᱶ ᳰदनांक 09 मई 2018 को पाᳯरत आदेश एवं ᳰदशािनदेश के तहत चलती गाड़ी मᱶ चढ़ते समय या उतरते समय घᳯटत घटना को अनपेिᭃत दुघᭅटना माना गया है । 18. माननीय उᲬतम ᭠यायालय ᳇ारा भी िसिवल अपील सं.
4945/2018 भारत संघ बनाम रीना देवी के मामले मᱶ पैरा 16.6 मᱶ यह माना है ᳰक OA(IIu)/NGP/69/2024 7 / 10 “ …….Accordingly, we hold that death or injury in the course of boarding or de- boarding a train will be an ‘untoward incident’ entitling a victim to the compensation and will not fall under the proviso to Section 124A merely on the plea of negligence of the victim as a contributing factor.” माननीय उᲬतम ᭠यायालय ᳇ारा उपरोᲦ दशाᭅए गए रीना देवी के मामले के पैरा 16.1 मᱶ यह भी उ᭨लेख ᳰकया गया है ᳰक - “…….In Prabhakaran Vijaya Kumar (supra) it was held that Section 124A lays down strict liability or no fault liability in case of railway accidents.
Where principle of strict liability applies, proof of negligence is not required.” 19. ired.” 19. पᮢावली पर ऐसा कोई सा᭯य उपल᭣ध नहᱭ है िजससे यह सािबत हो ᳰक मृतक कᳱ मृ᭜यु याᮢा के दौरान ᮝेन से िगरने मᱶ नही ᱟई थी । अतः उपल᭣ध द᭭तावेज एवं सा᭯य के आधार पर यह िनणᱮत ᳰकया जाता है ᳰक मृतक कᳱ मृ᭜यु याᮢा के दौरान ᮝेन से िगरकर ᱟई है । अतः मृतक कᳱ मृ᭜यु रेल अिधिनयम कᳱ धारा 124-ए (धारा 123 (सी)) मᱶ अिभकिथत अनपेिᭃत दुघᭅटना के अंतगᭅत आती है । ᮧितवादी रेलवे, आवेदकᲂ को मुआवजा देने के िलए उᱫरदायी है । अतः यह मुा आवेदकᲂ के पᭃ मᱶ उᱫᳯरत ᳰकया जाता हᱹ । मुा ᮓ.4 राहत ?
20. मुा ᮓमांक 2 और 3 आवेदकᲂ के पᭃ मᱶ उᱫᳯरत होने के कारण यह माना जा सकता है ᳰक मृतक ᮝेन का सद् भािवक याᮢा था और अनपेिᭃत दुघᭅटना मᱶ मृत ᱟआ था । आवेदक मुआवजा ᮧा᳙ करने के अिधकारी हᱹ । अतः इस मामले मᱶ िन᳜ आदेश पाᳯरत ᳰकया जाता हैः- आदेश 21. यह दावा आवेदकᲂ के पᭃ मᱶ िनणᱮत ᳰकया जाता है । ᮧितवादी रेलवे ᳇ारा आवेदकᲂ को ᱧ.8,00,000/- (ᱧ. आठ लाख माᮢ) का मुआवजा देने का आदेश ᳰदया जाता है । आवेदकᲂ को दुघᭅटना कᳱ ितिथ से भुगतान कᳱ ितिथ तक मुआवजा रािश पर 9% साधारण ᭣याज कᳱ दर से ᭣याज भी ᮧदान ᳰकया जाता है । मुआवजा रािश का िवतरण िन᳜ानुसार है – आवेदक का नाम मुआवजा रािश मुआवजा रािश का िवतरण नकद रािश ए᭠यूटी रािश / साविध जमा रािश िशवशंकर मुरली िनषाद 4,00,000/- 40,000/- 3,60,000/- फूला प᳀ी िशवशंकर िनषाद 4,00,000/- 40,000/- 3,60,000/- OA(IIu)/NGP/69/2024 8 / 10 22. जहाँ तक मुआवजे कᳱ रािश के िवतरण का ᮧ᳤ है, गीता देवी बनाम भारत संघ (एफ.ए.ओ.
22/2015 एवं सीएमए 4501/2015) ᳰदनांक 24 मई, 2019, मामले मᱶ माननीय उᲬ ᭠यायालय ᳰद᭨ली ᳇ारा िन᳜ बातᲂ पर गौर कर आदेश पाᳯरत ᳰकया गया – 5.
As Regards Amendment to the Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Rules, 1990 1.1 Many of the claimants are drawn from rural areas with low levels of literacy and lower levels of making appropriate decision for the use of amounts guaranteed under the awards.
There are several instances of their exploitation by middlemen and touts operating in the field.
The scope for such exploitation is itself one of the incentives for fomenting bogus claims, fabricated documents and duplicate claims in different Benches of the Tribunal for the same cause of action. of action.
The availability of bulk funds in the name of an ill-informed claimant is also a cause for exploitation.
A scheme for protection of the amount due to such a claimant is the need of the hour.
Earlier, this Court has involved 21 Nationalised Banks in dialogue to evolve a scheme of annuities for disbursement of claims.
They have been ordered already to be implemented in this case, vide directions passed on 22nd February, 2019.
This scheme as applied to motor accident claims has been approved by the Supreme Court in its order dated 05th March, 2019 in Krishnamurthi v New India Insurance Company, SLP (C) No.31521-31522 OF 2017.
A statutory rule backing will, therefore, best serve the interest of litigant…..” 23. माननीय उᲬ ᭠यायालय ᳰद᭨ली ᳇ारा पाᳯरत ᳰकए गए आदेश के अनुपालन मᱶ भारत सरकार ने ᳰदनांक 3 जून 2020 को अिधसूचना ᮓ.जीएसआर (ई) 347 जारी करते ᱟए रेलवे दुघᭅटना एवं अनपेिᭃत दुघᭅटना (मुआवजा) िनयम 1990 के िनयम 5 को संशोिधत ᳰकया जो िन᳜ानुसार हैः- “5.
Mode of Payment - 5.1 The Tribunal may, in order to protect the sum awarded to the claimant, having due regard to the illiteracy or other disabling factors impairing the judicious use of such sum, issue directions for disbursing the award in terms of annuities, fixed deposits or other suitable mode as shall subserve justice.
5.2 If any of the claimants is a minor or person of unsound mind, the Tribunal may give liberty to the guardian ad litem to use the interest accruals on the deposit that shall be made during the minority for maintenance.
5.3 Nothing in this rule shall limit the power of the Tribunal to make modifications of the mode of disbursal for reasons to be stated in writing depending on the exigencies requiring liquidation of any corpus created for annuity or premature closure of fixed deposit, for the benefit of the claimant.
5.4 The orders dated 21st April, 2017, 24th May, 2019 and 06th November, 2019 of Hon’ble High Court of Delhi in FAO No.
22/2015 and CM Application No. cation No.
4501/2015 in Geeta Devi Vs Union of India, relating to disbursement of compensation shall be read as part of this rule.
24. अतः ᳰदनांक 03 जून 2020 के नोᳯटᳰफकेशन के अंतगᭅत संशोिधत रेलवे दुघᭅटना एवं अनपेिᭃत दुघᭅटना (मुआवजा) िनयम 1990 के िनयम 5 के अनुपालन के अनुसार वतᭅमान केस मᱶ मुआवजा रािश का िवतरण िन᳜ानुसार ᳰकया जाता हैः- OA(IIu)/NGP/69/2024 9 / 10 25. आवेदक ᮓ.01 और 02 को ᮧदान कᳱ गई मुआवजा रािश मᱶ से 10% अथाᭅत ᱧ.
40,000/- (ᮧ᭜येक) एवं आनुपाितक ᭣याज कᳱ रािश को उनके बचत बᱹक खाते मᱶ ईसीएस / एनईएफटी के मा᭟यम से जमा कᳱ जाएगी । आवेदक ᮓ.01 और 02 कᳱ शेष मुआवजा रािश ᱧ.
3,60,000/- (तीन लाख साठ हजार माᮢ) ᮧ᭜येक को ᱧ.10,000/- कᳱ 36 (छᱫीस) समान भागᲂ मᱶ एफ.डी. मᱶ िवभािजत कर 01 से 36 माह कᳱ अविध के िलए बढ़ते ᮓम मᱶ िनवेश ᳰकया जाएगा । बᱹक ᳇ारा ᮧितमाह एक मािसक जमा रािश + ᭣याज कᳱ एक एफ.डी. को ᮓमानुसार आवेदक ᮓ.
01 और 02 के बᱹक खाते मᱶ अंितम एफ.डी. के भुगतान तक जमा कर भुगतान ᳰकया जाएगा । इस तरह आवेदकᲂ को उनके मािसक खचᭅ हेतु मुआवजा रािश कᳱ एक एफ.डी. कᳱ ᭣याज सिहत पᳯरपᲤता रािश (Amount of Maturity, including interest) अंितम एफ.डी. के भुगतान तक ᮧितमाह ᮧा᳙ होती रहेगी । 26. ᮧितवादी रेलवे को िनदᱷश ᳰदया जाता है ᳰक वह ᭣याज सिहत मुआवजा रािश को अपर िनबंधक ᳇ारा संचािलत रेल दावा अिधकरण, नागपुर के ᭭युटर मनी (Suitors Money) एकाउंट मᱶ इस आदेश कᳱ ितिथ से 60 ᳰदनᲂ के भीतर जमा करे । यह ᭭प᳥ ᳰकया जाता है ᳰक ᮧितवादी रेलवे ᭣याज सिहत मुआवजा रािश को जमा करते समय भुगतान का पूणᭅ िववरण जैसे यू.टी.आर नंबर, ᭣याज कᳱ गणना सिहत ᮧ᭜येक आवेदक के मुआवजा रािश का िह᭭सा इ᭜याᳰद कᳱ सूचना पंजीकृत डाक से आवेदकᲂ को देगा एवं इसकᳱ एक ᮧित अपर िनबंधक और आवेदकᲂ के अिधवᲦा को भी देगा । 27. आवेदकᲂ को यह िनदᱷश ᳰदया जाता है ᳰक वह अपने िनवास ᭭थान के िनकट ि᭭थत रा᳦ीयकृत बᱹक के खाते का िववरण इस अिधकरण के अपर िनबंधक के समᭃ ᳞िᲦगत ᱧप से उपि᭭थत होकर ᮧ᭭तुत करᱶ । 28. यᳰद आवेदक टीडीएस कटौती कᳱ छूट के हकदार हᱹ तो वह फामᭅ 15-जी या फामᭅ 15-एच (वᳯर᳧ नागᳯरक) को इस आदेश कᳱ ितिथ से 15 ᳰदनᲂ के भीतर ᮧ᭭तुतकताᭅ अिधकारी के समᭃ जमा करᱶ एवं इस ि᭭थित मᱶ मुआवजा रािश से ᳰकसी भी ᮧकार के टीडीएस कᳱ कटौती नहᱭ कᳱ जाएगी। 29. जाएगी। 29. जीएसआर 347 (ई) ᳰदनांक 03 जून 2020 के अनुसार संशोिधत रेलवे दुघᭅटना एवं अनपेिᭃत दुघᭅटना (मुआवजा) िनयम 1990 के िनयम 5.4.4 के अनुपालन हेतु साविध जमा के िलए िन᳜िलिखत शतᲄ का पालन ᳰकया जाएः- I. आवेदकᲂ के बचत खाते या साविध जमा खाते पर बᱹक ᳰकसी भी संयुᲦ खाते कᳱ अनुमित नहᱭ देगा। II. इस अिधकरण कᳱ अनुमित के िबना आवेदकᲂ कᳱ साविध जमा पर ᳰकसी भी ᮧकार का लोन, अिᮕम, समय पूवᭅ भुगतान नहᱭ होगा। OA(IIu)/NGP/69/2024 10 / 10 III. बᱹक आवेदकᲂ को ᳰकसी भी ᮧकार कᳱ चेक बुक या डेिबट काडᭅ/ᮓेिडट काडᭅ जारी नही करेगा। य᳒िप चेक बुक या डेिबट काडᭅ/ᮓेिडट काडᭅ पहले से जारी ᳰकया गया हो तो मुआवजा रािश के भुगतान के पूवᭅ उसे िनर᭭त करेगा। IV. बᱹक आवेदकᲂ कᳱ पासबुक पर यह ᮧिवि᳥ करेगा ᳰक आवेदकᲂ को चेक बुक या डेिबट काडᭅ/ᮓेिडट काडᭅ जारी नहᱭ ᳰकए गए हᱹ और अिधकरण कᳱ अनुमित के िबना जारी नहᱭ ᳰकए जाएंगे । आवेदकᲂ उᲦ ᮧिवि᳥ के साथ बᱹक कᳱ पासबुक इस अिधकरण के अपर िनबंधक के समᭃ ᮧ᭭तुत करᱶगे । 30. उपरोᲦ आदेशानुसार इस दावे को मंजूर ᳰकया जाता है। तथािप, लागत के संबंध मᱶ कोई आदेश नहᱭ ᳰदया जाता है । 31. ᳰदनांक 18.03.2025 को खुले कोटᭅ मᱶ अिधघोिषत ᳰकया गया । 32. दावा फाईल अिभलेख िवभाग को सुपुदᭅ कᳱ जाए । (सैयद िनशात अिल) सद᭭य (तकनीकᳱ) नागपुर. ᳰदनांक: 18.03.2025 SK#