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KAMALA DEVI BRIJA RAI vs GM WR

Case NumberOA (II u)/ADI/98/2022
Date of Filing17 Nov 2022
Case Type--
Last Hearing5 Sept 2023
State--
City--
Year of Filing2022

Party Details

Petitioner
  • KAMALA DEVI BRIJA RAI
Respondent
  • GM WR

Case Summary

KAMALA DEVI BRIJA RAI filed Case No. OA (II u)/ADI/98/2022 in the Railway Claims Tribunal on 17 Nov 2022 against GM WR. The case has undergone 9 hearings over 7 months. The case is currently pending. 1 order has been issued in this matter.

Hearing History (9)

  • 5SEP 2023
    FOR ARGUMENTS

    Judge: DIVISION BENCH

  • 10AUG 2023
    FOR APPLICANTS EVIDENCE

    Judge: DIVISION BENCH

  • 11JUL 2023
    FOR APPLICANTS EVIDENCE

    Judge: SINGLE BENCH(MJ)

  • 29MAY 2023
    FOR APPLICANTS EVIDENCE

    Judge: SINGLE BENCH(MJ)

  • 17APR 2023
    FOR APPLICANTS EVIDENCE

    Judge: SINGLE BENCH(MJ)

  • 14MAR 2023
    FOR APPLICANTS EVIDENCE

    Judge: SINGLE BENCH(MJ)

  • 10MAR 2023
    FOR FRAMING OF ISSUES

    Judge: SINGLE BENCH(MJ)

  • 16JAN 2023
    FOR FRAMING OF ISSUES

    Judge: SINGLE BENCH(MJ)

  • FOR FILING WRITTEN STATEMENT

    Judge: ADDL. REGISTRAR

Orders (1)

Judgement DetailsView full order PDF ↗

OA(IIu)/ADI/2022/0098 Page 1 of 12 रेल दावा अधिकरण, अहमदाबाद पीठ,अहमदाबाद के समक्ष कोरम : श्री विजयंत व ंह, माननीय दस्य )न्यावयक) श्री राजकुमार वमनोचा दस्य (तकनीकी) मामला संख्या.

OA(IIu)/ADI/2022/0098 दायर करने की तारीख: 17.11.2022 ननर्णय की तारीख: 12.10.2023 1. कमला देवी w/o बृजा राय, ईम्र 67 वषण (मृतक की पत्नी) पता: छोटका मँझा,नसवान, नबहार-841243 2. जयराम ससह s/o बृजाससह राजपूत, ईम्र 58 वषण. (मृतक का पुत्र) पता: 93, नवा गरीबनगर, ऄरुनेश सोसाआटी, रनखयाल बापुनगर, ऄहमदाबाद-380024 3. यशवंत ससह काकन s/o बृजा राय, ईम्र 62 वषण . (मृतक का पुत्र) पता: छोटका मँझा, नसवान, नबहार-841243 4. धनंजय s/o बृजा राय, ईम्र 53. (मृतक का पुत्र) पता: छोटका मँझा, नसवान, नबहार-841243 5. शकुंतला देवी w/o संतोष ससह, ईम्र 38. (मृतक की पुत्री) पता: नोनार, कपरदार,भाटपार रानी, देवररया ईत्तर प्रदेश -274702 6. धुरूप कुमार ससह, s/o बृजा राय, ईम्र 38. (मृतक का पुत्र) पता: छोटका मँझा,नसवान ,नबहार-841243 7. तारामती देवी w/o सुरेश राय, ईम्र 59. (मृतक की पुत्री) पता: बलवा, नसवान, सानहपुर, नबहार-841243. .. अवेदनकताण OA(IIu)/ADI/2022/0098 Page 2 of 12 -बनाम- भारत संघ, जररये महाप्रबंधक पनिम रेलवे, चचणगेट, मुंबइ– 400020. …….नवपक्षी ईपनथित : श्री एम. एस. क्षनत्रय, अवेदकगर् के ऄनधवक्ता. सुश्री रुनचता जैन नवपक्षी के ऄनधवक्ता. दावा रु.

8,00,000/- ऄवाडण श्री नवजयंत ससह, माननीय सदथय (न्यानयक): प्रािीगर् ने यह क्लेम यानचका रेलवे क्लेम रिब्यूनल ऄनधननयम 7891 की धारा - 76 और रेल ऄनधननयम 7898 की धारा-724-A, 721 और 123 (c)(2) के तहत बृजा जगदीश राम (नजसे अगे मृतक शब्द से संबंनधत ककया जाएगा) की अकनथमक मृत्यु से हुइ क्षनत की क्षनतपूर्तत हेतु प्रथतुत की है। 2. क्लैम-यानचका के ऄनुसार 19.11.2021 को मृतक, पररवार के ऄन्य सदथयों के साि अरनक्षत रेलवे रटककट के साि गोरखपुर से ऄहमदाबाद रेलवे थटेशन तक िेन संख्या 19490 ऄप कोच संख्या S/9 में यात्रा कर रहा िा और ऄनास- बोरडी थटेशन के बीच चलती िेन से नगर गया और चोटों के कारर् ईसकी मृत्यु हो गइ । 3. क्लेम यानचका के साि लाश सुपुदण की रशीद, वदी, मृत्यु प्रमार् पत्र, एवं प्रािीगर् पहचान संबंधी पेन, अधार, बैंक पासबुक की प्रनतयाँ दायर की है । OA(IIu)/ADI/2022/0098 Page 3 of 12 4.

3 of 12 4. रेथपोंडेंट रेलवे प्रशासन ने प्रािीगर् के क्लेम प्रािणना पत्र का जवाब देते हुये मुख्य रूप से यह अपनत्त ली है कक मृतक संभवतः रात्री के समय चलती िेन के दरवाजे पर अकर ऄनानधकृत रूप से दरवाजे पर खड़ा हो गया होगा जो चलती िेन से नगर गया होगा मृतक का कृत्य रेल ऄनधननयम की धारा 156 के तहत ऄपराध की श्रेर्ी मे अता है आसनलए अवेदकगर् रेल प्रशासन से ककसी भी प्रकार का मुअवजा प्राप्त करने के ऄनधकारी नहीं है । रेथपोंडेंट ने जवाब के साि DRM ररपोटण प्रथतुत की एवं वरर. मण्डल सुरक्षा अयुक्त की जांच ररपोटण व RPF एवं GRP द्वारा आस प्रकरर् में की गइ जांच एवं संबंनधत दथतावेज़ अकद प्रथतुत ककए गए । 5. दोनों पक्षो के ऄनभवचन के अधार पर न्यायालय द्वारा कदनांक 14/03/2023 को ननम्न नववाधक कायम ककए गए । नववाधक 1 Whether the deceased was travelling on a valid Railway journey ticket and was a bonafide passenger of the train in question at the relevant time?

2 Whether the deceased met with an untoward incident due to fall from passenger carrying train, suffered injuries and died as a result thereof and the present case is covered under the definition of section 123 (c) (2) of the Railway Act.

1898?

3 Whether the applicants are the sole dependents of the deceased and are entitled to compensation as claimed, as per Section 123(b) of the Railways Act, 1989?

4 To what Relief?

6. क्लैम यानचका के समिणन में प्रािी ने AW-1 के रूप में अवेदक संख्या 3 का शपि पत्र प्रथतुत ककया एवं दथतावेज लाश की सुपुदणगी की रसीद Exh.A/1, घटना OA(IIu)/ADI/2022/0098 Page 4 of 12 थिल का पंचनामा - Exh.A/2 आंक्वेथट पंचनामा - Exh.A/3, पोथटमाटणम ररपोटण - Exh.A/4, रेल यात्रा इ रटककट- Exh.A/5, मेमो- Exh.A/6, वधी- Exh.A/7, मृतक का मृत्यु प्रमार् पत्र - Exh.A/8, अवेदक संख्या 2 का अधार काडण व बैंक पासबुक- Exh.A/9 से Exh.A/10, अवेदक संख्या 1 का राशन काडण- Exh.A/11, अवेदक संख्या 2 से 7 का अधार काडण व बैंक पास बुक - Exh.A/12 से Exh.A/28, दथतावेज़ प्रदर्तशत कराये । प्रािी संख्या 3 का न्यायालय द्वारा धारा 5.4.1 रेल दुघणटना एवं ऄनपेनक्षत (प्रनतकर) संशोधन ननयम 1990 के तहत परीक्षर् ककया गया एवं रेथपोंडेंट द्वारा गवाह की प्रनतपरीक्षा की गइ । 7. की गइ । 7. रेथपोंडेंट ने आस प्रकरर् मे कोइ मौनखक साक्ष्य प्रथतुत नहीं की केवल DRM ररपोटण प्रथतुत करी है। जााँच पारणाम - 8. दोनों पक्षो की बहस सुनी गइ, पत्रावली का ऄवलोकन ककया गया । हमारा नववाधकों पर ननर्णय ननम्नानुसार है । नववाधक संख्या 1 9. प्रािीगर् ने ऄपनी क्लैम यानचका में जाहीर ककया है कक मृतक ऄपने पररजनो के साि कदनांक 19/11/2021 को गोरखपुर से ऄहमदाबाद की यात्रा िेन संख्या 19490 ऄप से अरंभ करी और ईसके पिात जब िेन कदनांक 20/11/2021 को रतलाम थटेशन पर पहुंची नजसमे सभी पररजन खाना खा कर सो गए कदनांक 21/11/21 को जब वह ऄहमदाबाद पहुंचे तब ईन्हे पुनलस के द्वारा यह सूचना दी गइ कक मृतक की लाश ऄनास-बोरडी थटेशन के बीच नमली है वो ईसे नसनवल हॉनथपटल दाहोद ले गए है । मृतक यह यात्रा वैध टीकीट Exh A/5 लेकर कर रहा िा मृतक िेन OA(IIu)/ADI/2022/0098 Page 5 of 12 का बोनाफाआड यात्री िा । रेथपोंडेंट ने DRM ररपोटण के ननष्कषण मे यह माना है कक मृतक ऄपने पररवार के साि िेन संख्या 19490(GKP-ADI) में ऄपने पररवार के पाँच सदथय के साि PNR संख्या 2707163427 रटकट पर कोच संख्या S/9 की बिण संख्या 30 पर यात्रा कर रहा िा । रेथपोंडेंट द्वारा मृतक का PNR रटकट पर यात्रा का तथ्य थवीकार ककया गया है। धारा 2(29) रेलवे एक्ट 1989 में पेसेंजर की पररभाषा ननम्न प्रकार दी गइ है “ यात्री से ऄनभप्राय ककसी नवनध मान्य पास या रटकट से यात्रा करने वाला कोइ व्यनक्त ऄनभप्रेत है”। 10. रेथपोंडेंट द्वारा प्रािी को PNR पर यात्रा करने का तथ्य थवीकार ककया गया है आसनलए मृतक का सदभावी यात्री होना प्रमानर्त है आसनलए यह नववाधक प्रािीगर् के पक्ष में और रेथपोंडेंट रेलवे के नवरुद्ध सानबत माना जाता है । नववाधक संख्या 2 11. प्रािीगर् ने ऄपनी क्लेम यानचका मे यह ऄंककत ककया है कक 19/11/21 को मृतक यात्री अरनक्षत रेलवे रटकट के साि गोरखपुर से ऄहमदाबाद रेलवे थटेशन तक िेन संख्या 19490 ऄप से वैध रटकट के साि कोच संख्या S/9 में यात्रा कर रहा िा । िेन कदनांक 20/11/21 को रतलाम थटेशन पर पहुंची ईसके पिात सभी पररजन खाना खा कर सो गए । कुछ समय के बाद मृतक लघु शंका के नलए गया और काफी समय के बाद वापस नहीं लोटा तो ऄन्य पररजन ने ईठ के देखा कक िेन के दोनों दरवाजे खुले हुये िे और ईन्होने मृतक को जब िेन में नहीं पाया तो आन्होने िेन के टीटीइ को आसकी सूचना दी । पुन ा दी । पुनलस के द्वारा ईन्हें यह सूचना दी गइ कक एक यात्री ऄनास-बोरडी थटेशन के बीच पड़ा हुअ मीला है और चौटों के कारर् ईसकी मृत्यु हो गइ है मृतक के पररजन द्वारा दाहोद नसनवल हॉनथपटल में पोथटमाटणम के बाद पहचान OA(IIu)/ADI/2022/0098 Page 6 of 12 करी गइ एवं क्लैम यानचका के साि लाश सुपुदण की रसीद, दुघणटना थिल का पंचनामा, आक्वेशट पंचनामा, पोथटमाटणम, रटककट तुरंत गाड़ी संदेश, वदी, मृत्यु प्रमार् पत्र एवं प्रािीगर् पहचान संबंधी पेन,अधार, बैंक पास बुक की प्रनतयाँ ExA/1 से Ex A/26 दायर की है । 12. आन तथ्यों के समिणन में प्रािी संख्या 3 यशवंत ससह का शपि पत्र प्रथतुत ककया नजसमें न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षा में दथतावेज़ A1 से A26 प्रदर्तशत ककया है एवं रेथपोंडेंट ऄनधवक्ता ने गवाह से प्रनतपरीक्षा की । रेथपोंडेंट ने बहस के दौरान मुख्य रूप से यह अपनत्त ली कक मृतक ऄननधकृत रूप से चलती िेन के दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा कर रहा िा आसनलए वह थवयं की गलती से दुघणटनाग्रथतहुअ है आसनलए रेथपोंडेंट प्रार्तिगर् क्षनतपूर्तत ऄदा करने के नजम्मेदार नहीं है । 13.

DRM ररपोटण के ऄनुसार जब मृतक को िेन का सदभावी यात्री माना गया है तब िेन में यात्रा करते समय ईसके साि ऄनेपनक्षत दुघणटना हुइ है जैसे की माननीय ईच्चतम न्यायालय ने ऄपने नवननियक भारत संघ बनाम रीना देवी AIR 2018(SC) 2362 में ऄवधाररत ककया है:- “Victim will be entitled to compensation and will not fall under proviso to Section 124A merely on plea of negligence of victim as contributing factor.” 14. माननीय ईच्चतम न्यायालय ने एक ऄन्य नवननश्यचक जमीला व ऄन्य बनाम भारतसंघ ऄपील संख्या 1184/03 ननर्णय कदनांक 27/08/10 में ननधाणररत ककया है कक:- “the deceased was standing at the open door of the train compartment from where he fell down, is called by the Railway itself as negligence.

Now negligence of this kind which is not very uncommon on Indian trains is not the same thing as a criminal act mentioned in clause (c) to the proviso to section 124 A.

A criminal act envisaged under clause (c) must OA(IIu)/ADI/2022/0098 Page 7 of 12 have an element of malicious intent or mensrea. r mensrea.

Standing at the open doors of the compartment of a running train may be a negligent act, even a rash act but, without anything else, it is certainly not a criminal act”.

15. आस प्रकरर् में ककए गए ऄनुसंधान, DRM ररपोटण के ननष्कषण व गवाह के बयानो से यह थपष्ट सानबत होता है कक मृतक िेन का सद्भावी यात्री िा व यात्रा के दौरान ऄनेपनक्षत दुघणटना के कारर् ईसकी मृत्यु हुइ है । यह घटना धारा 124 A रेलवे ऄनधननयम 1989 के परन्तुक (क) से (ड़) के ऄंतगणत नहीं अती है ।आसनलए नववाधक संख्या 2 प्रािीगर् के पक्ष में व रेथपोंडेंट के नवरुद्ध तय ककया जाता है। नववाधक संख्या 3 व 4 के संबंध में 16. अवेदक संख्या 1 मृतक की पत्नी है, अवेदक संख्या 5 और 7 मृतक की नववानहत पुनत्रयाँ हैं और अवेदक संख्या 2, 3, 4 और 6 मृतक के पुत्र हैं और वे मृतक के अनश्रत/कानूनी प्रनतनननध हैं। आसके समिणन में, अवेदकों ने अनश्रतता के संबंध में दथतावेज A/11 यानी मृतक के राशन काडण, A/09 से A/28 यानी चुनाव काडण, अधार काडण, पैन काडण और अवेदकों के राशन काडण के माध्यम से दायर ककए हैं। 17. यह दथतावेज पयाणप्त रूप से सानबत करते हैं कक अवेदकगर् मृतक के कानूनी अनश्रत प्रनतनननध है । मृतक के साि संबंध के नबन्दु पर अवेदकों के साक्ष्य को नवपक्षी रेलवे ने चुनोती नहीं दी । आसके नवपरीत, रेथपोंडेंट रेल प्रशासन ने यह दशाणने के नलए कोइ नवपरीत साक्ष्य प्रथतुत नहीं ककया कक वतणमान अवेदक मृतक के अनश्रत नहीं हैं। आसनलए, यह ननष्कषण ननकाला जा सकता है कक अवेदक ऄनधननयम की धारा 123 (b) के ऄंतगणत मृतक के कानूनी प्रनतनननध है । आसके ऄनतररक्त मामले के लंनबत रहने के दौरान मृतक पर ऄपनी अनश्रत ननभणरता सानबत करने के नलए ऄन्य कोइ भी पीठ OA(IIu)/ADI/2022/0098 Page 8 of 12 के समक्ष ईपनथित नहीं हुअ है । आसनलए नववाधक संख्या 3 भी प्रािीगर्के पक्ष में तिा रेथपोंडेंट के नवरुद्ध तय ककया जाता है । 18. ईक्त तथ्यो एवं पररनथिनत में अवेदक दथतावेजी साक्ष्य एवं मौनखक साक्ष्य से यह सानबत करने में पूर्णतया सफल हुअ है कक मृतक की मृत्यु रेल यात्रा के दौरान घरटत ऄनपेनक्षत घटना के कारर् हुइ है। आसनलए हम यह ननर्ीत करना ईनचत समझते हैं कक सभी अवेदक मृतक पर अनश्रत हैं और Railway Accidents and Untoward Incident (Compensation) ननयम 0991 के Part I Schedule Appendad Rule-3(3) नजसे 3(3) नजसे कद.22.12.2016 को संशोनधत ककया गया, के तहत रु 8,00,000/- क्षनतपूर्तत प्राप्त करने के हकदार हैं। 19. तथ्यों के अधार पर और आस मामले की पररनथिनतयों में, हमें नीचे कदए गए ऄनुसार मुअवजा देना ईनचत लगता है; अदेश 20. क्लैम यानचका को ऄनुमत ककया जाता है । प्रनतवादी रेलवे अवेदकों को आस अदेश की तारीख से 30 कदनों के भीतर नीचे कदए गए नवभाजन के ऄनुसार मुअवजे के रूप में रु.8,00,000/- (अठ लाख रुपए) की रानश का भुगतान करेगा । दी गइ रानश पर घटना की नतनि ऄिाणत 21/11/21 से आस अदेश की नतनि तक 9% प्रनतवषण की दर से साधारर् ब्याज लगेगा । यकद प्रनतवादी रेलवे ईपयुणक्त ननधाणररत समय से 30 कदन के भीतर रानश का भुगतान करने में नवफल रहता है तो दी गइ रानश पर OA(IIu)/ADI/2022/0098 Page 9 of 12 घटना की तारीख से मुअवजा प्रानप्त की तारीख तक 9% प्रनतवषण की दर से साधारर् ब्याज लगेगा । 21. प्रनतवादी रेल प्रशासन को ननदेश कदया जाता है कक वह आस अदेश की तारीख से 30 कदनों की ऄवनध के भीतर अरसीटी/ऄहमदाबाद की रनजथिी के पास ब्याज सनहत पूरी रानश जमा करें। आसके ऄलावा, प्रनतवादी को ननदेश कदया जाता है कक वह गर्ना शीट के साि ऄद्यतन ब्याज के साि प्रदान की गइ रानश का प्रमार् ररकॉडण पर रखे। 22. रनजथिी को ननदेनशत ककया जाता है कक, नीचे कदए गए नवथतृत नवभाजन के ऄनुसार कुल मुअवजे की रानश का भुगतान करें। अवेदको के नाम क्षनतपूर्तत रानश ECS/NEFT के माध्यम से प्रारंनभक रानश दी जाएगी वार्तषक योजना के तहत ननवेश की जाने वाली रानश अवेदक संख्या 1 कमला देवी w/o बृजा राय रुपये 5 लाख +ईपार्तज त ब्याज रुपए 1 लाख + ईपार्तजत ब्याज केवल 4 लाख रुपए की शेष रानश को 10000/- रुपये के 40 सावनध जमा में नवभानजत ककया जाएगा और अरोही क्रम 1 से 40 में महीने की ऄवनध के नलए ननवेश ककया जाएगा। बैंक आसन्मे से प्रत्येक जमा की पररपक्वता पर संनचत ब्याज के साि संबंनधत बैंक खाते में जमा करने के नलए मानसक रानश जारी करेगा। अवेदक संख्या 2 जयराम ससह s/o निजससह राजपूत Rs 50000/ - only.

Nil 50000/- की क्षनतपूर्तत रानश दो वषण की ऄवनध के नलए दावेदार के नाम पर ईसी बैंक में सावनध जमा में जमा की जाएगी। दावेदार समय समय पर अवनधक ब्याज प्राप्त करने के नलए थवतंत्र है । OA(IIu)/ADI/2022/0098 Page 10 of 12 अवेदक संख्या 3 यशवंत ससह काकन s/o बृजा राय Rs 50000/ - only Nil 5000 y Nil 50000/- की क्षनतपूर्तत रानश दो वषण की ऄवनध के नलए दावेदार के नाम पर ईसी बैंक में सावनध जमा में जमा की जाएगी। दावेदार समय समय पर अवनधक ब्याज प्राप्त करने के नलए थवतंत्र है । अवेदक संख्या 4 धनजय s/o बृजा राय Rs 50000/ - only Nil 50000/- की क्षनतपूर्तत रानश दो वषण की ऄवनध के नलए दावेदार के नाम पर ईसी बैंक में सावनध जमा में जमा की जाएगी। दावेदार समय समय पर अवनधक ब्याज प्राप्त करने के नलए थवतंत्र है । अवेदक संख्या 5 शकुंतलाल देवी w/o संतोष ससह Rs 50000/ - only Nil 50000/- की क्षनतपूर्तत रानश दो वषण की ऄवनध के नलए दावेदार के नाम पर ईसी बैंक में सावनध जमा में जमा की जाएगी। दावेदार समय समय पर अवनधक ब्याज प्राप्त करने के नलए थवतंत्र है । अवेदक संख्या 6 धुरूप कुमार ससह बृजा राय Rs 50000/ - only Nil 50000/- की क्षनतपूर्तत रानश दो वषण की ऄवनध के नलए दावेदार के नाम पर ईसी बैंक में सावनध जमा में जमा की जाएगी। दावेदार समय समय पर अवनधक ब्याज प्राप्त करने के नलए थवतंत्र है । अवेदक संख्या 7 तारामती देवी w/o सुरेश राय Rs 50000/ - only Nil 50000/- की क्षनतपूर्तत रानश दो वषण की ऄवनध के नलए दावेदार के नाम पर ईसी बैंक में सावनध जमा में जमा की जाएगी। दावेदार समय समय पर अवनधक ब्याज प्राप्त करने के नलए थवतंत्र है । 23. अवेदकों को आस बेंच की रनजथिी में दो फोटो, अधार काडण, पैन काडण की एक- एक प्रनत के साि ऄपने थिायी ननवास थिान के पास एक राष्ट्रीयकृत /ऄनुसूनचत / सहकारी बैंक के ऄपने बचत बैंक खाते (यकद दावा अवेदन में प्रथतुत नहीं ककया गया OA(IIu)/ADI/2022/0098 Page 11 of 12 है )का नववरर्, नजस पर यह अवश्यक पृष्ांकन हो कक कोइ डेनबट काडण/ चेक बुक जारी नहीं ककया गया है, प्रथतुत करने का ननदेश कदया जाता है। अवेदकों को ननदेश कदया जाता है कक ऄनधकरर् द्वारा पाररत अदेश की प्रनत संबंनधत बैंक के समक्ष प्रथतुत करें, नजसके बाद बैंक को पासबुक पर पृष्ांकन करने का ननदेश कदया जाता है । 24. रेलवे दावा ऄनधकरर्, ऄनधननयम 0987 की धारा 19 की ईप धारा (2) के तहत अवेदकों को ननदेश कदया जाता है कक वह आस अदेश के 30 कदनों के भीतर रेलवे के प्रथतुतकताण ऄनधकारी को फॉमण 15जी या फॉमण 15 एच (वररष् नागररकों के नलए) को जमा कराएं ऄन्यिा, रेलवे प्रशासन अयकर ऄनधननयम के प्रावधान के ऄंतगणतण लागू TDS की कटोती करेगा । 25. रेगा । 25. रनजथिी को ननदेनशत ककया जाता है कक जब तक दावेदार के थिायी ननवास थिान के पास बैंक में बचत बैंक खाते की पासबुक अवश्यक पृष्ांकन के साि प्रथतुत नहीं की जाती है, तब तक पुरथकार रानश के संनवतरर् को थिनगत कर दें। 26. रनजथिी को अगे यह सुनननित करने का ननदेश कदया जाता है कक FDR युक्त नववरर् संख्या /FDR रानश/ पररपक्वता की नतनि और पररपक्वता रानश बैंक द्वारा दावेदारों को प्रथतुत की जाएगी । 27. अगे, हम संबंनधत बैंक को ननदेश देना ईनचत समझते हैं कक: (a) बैंक दावेदार के बचत बैंक खाते या सावनध जमा रानश में ककसी भी सयुंक्त नाम को जोड़ने की ऄनुमनत नहीं देगा यानन दावेदारों का बचत बैंक खाता एक व्यनक्तगत बैंक खाता होगा न कक सयुंक्त खाता । (b) बैंक दावेदार को कोइ चेक बुक और डेनबट काडण जारी नहीं करेगा ।हालांकक, यकद डेनबट काडण या चेक पहले से जारी ककया जा चुका है,तो बैंक ऄवाडण रानश के संनवतरर् से पहले ईसे रद्द कर देगा । OA(IIu)/ADI/2022/0098 Page 12 of 12 (c) पीठ की ऄनुमनत के नबना सावनध जमा पर कोइ ऋर् , ऄनग्रम,ननकासी या समय पूर्ण ननवणहन की ऄनुमनत नहीं दी जाएगी । (d) बैंक दावेदारों की पासबुक पर आस अशय का पृष्ांकन करेगा कक कोइ चेक बुक और /या डेनबट काडण जारी नहीं ककया गया है । (e) दावाकताणओं को FDR संख्या/ FDR रानश/ पररपक्वता की नतनि और पररपक्वता रानश वाला नववरर् प्रथतुत ककया जाएगा । (f) बैंक को ननदेश कदया जाता है कक वह ककसी भी आलेक्िॉननक चैनल या इ- भुगतान प्लेटफॉमण से अवेदक के बचत बैंक से ककसी भी तरह के डेनबट की ऄनुमनत न दे और दावेदार को ऄपने बचत बैंक खाते से केवल ननकासी फॉमण (Withdrawal Form) से पैसे ननकालने की ऄनुमनत दे। 28. रेलवे दावा ऄनधकरर् (प्रकक्रया) ननयमावली 1989 के ननयम 34(3) के मद्देनजर रनजथिी को आस फैसले की ननशुल्क प्रमानर्त प्रनत सीधे प्रनतवादी को और अवेदकों को दावा अवेदन में ईल्लेनखत ईनके डाक पते पर रनजथिर A.D. द्वारा भेजने के ननदेश कदया जाता है । ईपरोक्त के संदभण में, वतणमान दावा अवेदन का ननपटान ककया जाता है। आस मामले की फाआल ररकाडण रूम में नभजवाइ जाए। कानूनी शतों में लागत पर कोइ अदेश नहीं। ( राजकुमार मनोचा) (नवजयंत ससह) सदथय तकनीकी सदथय न्यानयक फैसला अज यानी 12.10.2023 को खुली ऄदालत में सुनाया और हथताक्षररत ककया गया। थिान: ऄहमदाबाद कदनांक: 12.10.2023.

2.10.2023. (राजकुमार नमनोचा) (नवजयंत ससह) सदथय तकनीकी सदथय न्यानयक